मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 25 साल का कारावास तथा दो लाख 30 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 नवम्बर 2017 को छाता कोतवाली के दौताना गांव निवासी पीड़िता के माता पिता खेत गए थे कि उसी दौरान पड़ोसी परशुराम घर का दरवाजा खुला देखकर घुस आया तथा उसकी बेटी से छेड़खानी करने लगा। बेटी द्वारा शोर करने पर पड़ोसी श्रीपाल दौड़कर आया तथा परशुराम से छुड़ाया। परशुराम जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
उस समय मुकदमा धारा 354, 504, 506 आईपीसी एवं 7/8 पोक्सो ऐक्ट में पंजीकृत किया गया था। विवेचना के आधार पर बाद में वाद को धारा 376, 452, 504,506 आईपीसी तथा 3/4 पोक्सो ऐक्ट में तरमीम किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो ऐक्ट अमर सिंह ने अभियुक्त परशुराम को धारा 4 पोक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत 25 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना, धारा 376 आईपीसी में 25 साल की कठोर सजा एवं एक लाख जुर्माना, धारा 452 आईपीसी के अन्तर्गत सात साल की सजा व 10 हजार जुर्माना, धारा 504आईपीसी के अन्तर्गत दो साल की सजा एवं 10 हजार जुर्माना, तथा धारा 506 आईपीसी में सात साल की सजा और 10 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त परशुराम जिन धाराओं का जुर्माना अदा नहीं करेग उसे उस धारा की दी गई सजा की चौथाई सजा और भुगतनी होगी तथा सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।