नई दिल्ली। मोटर साइकिल पर पीछे बच्चा बिठा कर आप 40 किलोमीटीर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार से नहीं चला सकते। सड़क सुरक्षा प्रावधानों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों का एक नया मसौदा जारी किया है जिसमें इस आशय की सिफारिश है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक प्रस्तावित नए नियमों के तहत चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने (बांधने) के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा।
इसके अनुसार चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे नौ महीने से चार वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो या उन्होंने ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित विनिर्देशों [एएसटीएम 1447]/ [यूरोपीय (सीईएन) बीएस ईएन 1080/ बीएस ईएन 1078] का अनुपालन करता हो।
इसमें यह प्रावधान प्रस्ताव है कि चार साल तक की आयु के बच्चे को पीछे बिठा कर चलायी जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, को नौ अगस्त द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा में दूसरा प्रावधान यह है कि केन्द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाए जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्ध करा सकती है।
मंत्रालय ने सामान्य सांविधिक नियम -जीएसआर 758(ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं जिसमें उपरोक्त सिफारिशें की गई है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने इस फैसले का स्वागत किया है।