लखनऊ। समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को सामूहिक बलात्कार के मामले में शुक्रवार को अदालत ने उम्रकैद और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सांसद और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की लखनऊ स्थित विशेष अदालत द्वारा इस मामले में प्रजापति के साथ दो अन्य दोषियों को भी उम्र कैद और दो दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को ही अदालत के विशेष जज पवन कुमार राय ने प्रजापति के अलावा दो अन्य आरोपियों, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को इस सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया था। वहीं, मामले के चार अन्य अभियुक्तों, रूपेश्वर उर्फ रूपेश, चंद्रपाल, विकास वर्मा अमरेंद्र सिंह पिंटू को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि पीड़िता की शिकायत पर तत्कालीन सरकार में ताकतवर मंत्री प्रजापति के खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं होने पर 18 फरवरी, 2017 को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा।
प्रजापति और अन्य छह अभियुक्तों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, धमकी देने और पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता ने प्रजापति और उसके साथियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए, उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबध बनाने की शिकायत दर्ज कराई थी।