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कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, मृत्युदंड के खिलाफ कर सकेंगे अपील - Sabguru News
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कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, मृत्युदंड के खिलाफ कर सकेंगे अपील

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कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, मृत्युदंड के खिलाफ कर सकेंगे अपील

इस्लामाबाद। भारत और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के बीच पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को एक विधेयक पारित कर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आईसीजे के निर्देशों के तहत अपनी मौत के सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे दिया।

इस विधेयक के पारित होने के बाद जाधव को देश के उच्च न्यायालयों में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल जाएगी। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।

इस विधेयक को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्री फरोग नसीम ने संसद के संयुक्त सत्र में पेश किया। विधेयक बहुमत से पारित हो गया। जाधव के मृत्युदंड मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत से कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा है।

न्यायालय ने इसी साल पांच मई को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी, जिसमें जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि भारत ने जाधव (50) के मृत्युदंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। भारत ने पाकिस्तान पर जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया था।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई, 2019 में पाकिस्तान को जाधव के मामले की दोबारा समीक्षा करने, उन्हें सैन्य अदालत के फैसले खिलाफ अपील का मौका देने और भारत को उन तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।