मुंबई। मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की बुधवार को सुनवाई करते हुए भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश पीआर सित्रे ने बुधवार को अदालत में पेश होने के बाद भोपाल की सांसद को भविष्य में भी पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले पिछली बार सुनवाई के दौरान ठाकुर अदालत में व्हील चेयर पर बैठ कर हाजिर हुई थी।
सुनवाई के दौरान सुश्री ठाकुर ने अदालत को सूचित किया था कि उन्हें नसों से संबंधित परेशानी का इलाज कोकिलाबेन अस्पताल में कराना है। अदालत ने जानकारी दर्ज की और अदालत द्वारा समन करने पर उसे आगे पेश होने की अनुमति दी।
पीड़ितों की और से जमीयत उलमा के वकील शाहिद नदीम अंसारी ने पैरवी की। साध्वी के वकील जेपी मिश्रा हैं। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल और अन्य भी अदालत में मौजूद थे।
ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात लोग, मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के समीप मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे।