कोटा। राजस्थान में कोटा की पॉक्सो अदालत ने आज दुकान के मालिक की पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी नौकर को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपए की सजा से दंडित किया।
न्यायालय में पेश आरोप पत्र के अनुसार एक किराने की दुकान में काम करने वाला राजू मीणा (21) 30 सितंबर 2018 को अपने मालिक के 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और 11वीं में पढ़ने वाली इस किशोरी स्कूली छात्रा के साथ सवाई माधोपुर की एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया।
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी राजू मीणा को 2 अक्टूबर 2018 को सवाई माधोपुर के खंडार बस स्टैंड से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था।
इस प्रकरण मामले की सुनवाई के बाद पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपए की जुर्माना से दंडित किया अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ 18 लोगों को गवाह के रूप में न्यायालय में पेश किया था।