मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी सुपरस्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को जमानत की शर्त के तहत हर शुक्रवार को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी कार्यालय) में पेश होने से छूट दे दी।
न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने आर्यन की एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें जमानत की शर्त में संशोधन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी क्योंकि एनसीबी अब मामले की जांच नहीं कर रही है। अब इसे एसआईटी दिल्ली कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए एनसीबी कार्यालय में पेश होने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति सांबरे ने स्पष्ट किया कि आर्यन को निर्देश दिए जाने पर 72 घंटे के पूर्व नोटिस पर एसआईटी दिल्ली के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। मुंबई से बाहर यात्रा करने की शर्त का जहां तक सवाल है, तो अदालत ने कहा कि खान को अपनी यात्रा का कार्यक्रम पहले ही जांच अधिकारी को सौंप देना चाहिए।
खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने आज कहा कि हम जमानत की शर्त ‘जे’ में संशोधन की मांग कर रहे हैं क्योंकि शर्त के तहत आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होना था लेकिन अब यह मामला एनसीबी के पास है ही नहीं।
उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत मंजूर करते हुए कहा था कि आर्यन को हर शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बाद दो बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जमानत की शर्त के बाद आर्यन पांच, 12, 19, 26 नवंबर तथा तीन और 10 दिसंबर को एनसीबी के सामने पेश हुआ था।