हिसार। फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आज दस साल की कैद व 24 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
ज्ञातव्य है कि भट्टू एरिया के एक गांव में पीडि़ता के पिता की शिकायत पर भट्टूकलां थाना पुलिस ने दोषी जयबीर के खिलाफ 12 सितंबर 2019 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस अपनी शिकायत में पीडिता के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ 11 सितंबर की रात को आरोपी ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया।