जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए मूल्य तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई दो प्रतिशत की रियायत की अवधि आगामी 31 मार्च तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम गत 30 जून तक यह रियायत प्रदान की थी। आमजन को मिल रही राहत को देखते हुए इसे पहले गत 30 सितम्बर तक तथा इसके बाद 31 दिसम्बर तक बढ़ाया गया था।
उल्लेखनीय है कि 50 लाख रूपए मूल्य तक के फ्लैट्स के पंजीयन के लिए प्राप्त दस्तावेजों का औसत विगत तीन वर्षों में 4.21 प्रतिदिन तथा राजस्व आय का औसत 10.40 लाख रूपए प्रतिदिन रहा है।
वर्ष 2021-22 में गत 24 फरवरी को रियायत की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 10 माह की अवधि में 50 लाख रूपए तक के फ्लैट के दस्तावेजों का प्रतिदिन का औसत 54 तथा प्रतिदिन का राजस्व औसत 82.43 लाख रूपए है, जो दस्तावेजों की संख्या के मामले में 13 गुना एवं राजस्व के मामले में आठ गुना वृद्धि को दर्शाता है।
इस वर्ष के बजट में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर दी गई इस रियायत से आमजन को काफी राहत मिली है और राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।