रायपुर। ऱाष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मध्यप्रदेश के खजुराहो से पिछले सप्ताह गिरफ्तार कालीचरण महराज की जमानत याचिका को रायपुर सत्र न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विक्रम प्रताप चन्द्रा ने जमानत याचिका पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की आज लम्बी दलीले सुनी और बहस के बाद पहले निर्णय सुरक्षित कर लिया, बाद में उन्होने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि आरोपी पर राजद्रोह की धाराएं लगी है, आरोप गंभीर किस्म के है। बचाव पक्ष ने जहां गिरफ्तारी की प्रक्रिया और राजद्रोह की धारा लगाए जाने पर भी सवाल उठाए, लेकिन अभियोजन पक्ष के इसका कड़ा प्रतिकार किया।
गत 26 दिसम्बर को रायपुर के रावणभाटा में धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यो के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A, 505(1)(B), 124A भादवि को भी इसमें जोड़ दिया गया।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद कालीचरण को उच्च न्यायालय में जमनात अर्जी लगानी होंगी, फिलहाल तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने कालीचरण को रिमांड में देने की अर्जी लगाई है। उसके खिलाफ पुणे एवं अकोला में मामले दर्ज हैं।