फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के एक अभियुक्त को घटना के मात्र 70 दिनों के भीतर फांसी की सजा सुनाई है। जिले में यह पहला मामला है जिसमें किसी दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी को 75 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के सुजरही गांव में कौशाम्बी जिले के कड़ा धाम के दारानगर निवासी दिनेश पासवान (25) किराये के घर में रहकर अपनी मां के साथ रहता था।
पिछले साल 15 अक्टूबर को वह पडोसी की बच्ची को अकेले देखकर सेब खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची की मौत हो गई। दिनेश ने शव को बिस्तर के नीचे दबा दिया। देर शाम तक बच्ची का पता नहीं चला तो परिजनों ने ढूढना शुरू किया।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में विवेचक ने 192 घन्टे में विववेना पूरी करके कोर्ट में 17 गवाहों के बयान दर्ज कर चार्जशीट लगाया था। इस मामले में अदालत ने महज 70 दिन में फैसला सुना दिया। मृतका के माता पिता ने अदालत के आए फैसले पर संतोष व्यक्त किया है।