अजमेर। राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को ली गई राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) 2021 का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आज रद्द कर दिया।
आयोग मुख्यालय सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस महेंद्र गोयल ने आदेश जारी कर आरएएस प्रारंभ परीक्षा 2021 के परिणाम रद्द करते हुए प्रश्न पत्रों की विसंगति की रोशनी में कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द होने के बाद अब इसी 25 एवं 26 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्वतः ही रद्द हो गई है।
आयोग सूत्र बताते हैं कि हाईकोर्ट से आदेश की प्रति प्राप्त होते ही विधिक सलाह के बाद आयोग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। उच्च न्यायालय के आज के आदेश के बाद आंदोलनरत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और जहां उन्हें आयोग अथवा सरकार से राहत नहीं मिल रही थी वहीं उच्च न्यायालय से राहत मिली है।