पणजी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ ने गुरुवार को उन 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी जो 2019 में अपनी-अपनी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। न्यायमूर्ति मनीष पितले और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की पीठ ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।
गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडानकर ने अपनी याचिका में जुलाई-2019 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसी तरह की एक अन्य याचिका महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलीकर ने पार्टी के दो विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मामले में दायर की थी।
पिछले साल 21 अप्रैल को गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने कांग्रेस और भाजपा नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कांग्रेस और एमजीपी विधायकों ने भाजपा में शामिल होकर गोवा विधानसभा में पिछले ढाई वर्षों में भाजपा को स्थिरता प्रदान की थी। इन 12 विधायकों में से 11 ने 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी थे।