भोपाल। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और इससे जुड़े आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने पर आज यहां की एक अदालत ने कुख्यात प्यारे मियां को आजीवन कारावास और अर्थदंड सुनाया।
न्यायाधीश कविता वर्मा ने दुष्कर्म और अन्य धाराओं में दोषी पाए जाने पर प्यारे मियां को आजीवन कारावास के अलावा एक लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। इसके अलावा उबेस नाम के आरोपी को भी दुष्कर्म और अन्य मामलों में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
स्वीटी विश्वकर्मा नाम की आरोपी को मुख्य आरोपियों की मदद से जुड़े आपराधिक मामलों में 20 वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड सुनाया गया है। एक चिकित्सक हेमंत मित्तल को पीड़िता का अवैध तरीके से गर्भपात करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार लगभग दो साल पहले प्यारे मियां और अन्य आरोपियों को यहां नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर उनके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया था। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।