झालावाड़। राजस्थान में झालावाड़ की पोक्सो अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी को आज फांसी की सजा से दण्ड़ित किया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पुलिस थाना सदर के गांव नांदियाखेड़ी में 12 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमें मृतक मासूम के पिता ने बताया था कि उनकी 6 वर्षीय बेटी 11 मार्च 2020 शाम चार बजे से गायब है। आस-पास तलाश करने पर भी वह नहीं मिली इस बाबत कनवाड़ा पुलिस चौकी पर भी सूचना देकर वापस गांव आ गए। तो हमारे पुराने मकान जिसमें लालचन्द बैरागी किराए से रहता था।
आस-पास वालों से पूछा तो उन्होंने बतायाकि बालिका लालचन्द के साथ अन्दर जाती नजर आई थी। मकान पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर देखा मकान में अन्दर प्लॉस्टिक कट्टा मुंह बंदा हुआ था। मेरे भाई ने कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें मेरी पुत्री की लाश मिली। जिसमें उसके गुप्तांग से खून आ रहा था। मुलजिम ने छह वर्षीय नाबालिक बेटी के साथ जबरन बलात्कार कर एवं अप्राकृतिक कृत्य कर एवं साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से मेरी बच्ची को कट्टे में बन्द कर दिया।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी को दोषी पाया और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने जहां सभी गवाहों एवं सूबतों के आधार पर आरोपी को विभिन्न धाराओं में फांसी की सजा एवं अर्थदण्ड़ से दण्डित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 30 गवाह और 56 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।