बेंगलूरू। एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को दिवंगत तमिल मुख्यमंत्री जे जयललिता की एक करीबी सहयोगी शशिकला को चार अन्य सहित परप्पना अग्रहारा जेल में नियमों का उल्लंघन कर कथित तौर पर सुविधाएं लेने के मामले में जमानत दे दी।
शशिकला और अदालत में मौजूद उनके रिश्तेदार इलावरसी और अन्य को पांच लाख रुपए के ऋणपत्र प्रदान करने और 16 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उन्हें पिछले साल चार साल की जेल की सजा के बाद रिहा किया गया था।
यह मामला उस समय सामने आया जब कर्नाटक की पुलिस महानिदेशक (कारागार) डी रूपा ने सनसनीखेज आरोप लगाए कि केंद्रीय जेल में स्टाफ गंगाराजू, सुरेश और दो अधिकारियों की मिलीभगत से शशिकला को सुविधाएं दी गई थीं।
आरोपों को संज्ञान में लेते हुए, तत्कालीन सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसने मामले की जांच के बाद यह साबित करते हुए 295 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी कि शशिकला को जेल में अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती थीं। जांच के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिए थे।
शशिकला और इलावरसी कथित तौर पर जेल के अंदर और बाहर घूमा करते थे। वे एक सीसीटीवी फुटेज में ऐसा करते हुए पाए गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे भारत भर में सवाल उठने लगे थे।
सीसीटीवी फुटेज में शशिकला और इलावरसी को एक बैग पकड़े हुए गेट से जेल में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता था। जेल अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एसीबी ने भी मामला दर्ज किया है।