पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को आज 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के धनरूआ थाना क्षेत्र निवासी सुजीत कुमार उर्फ छुटनी को पॉक्सो अधिनिया और भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्षों के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश सरकार को दिया है।
विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि मामला वर्ष 2017 का है। दोषी ने उस समय एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था जब वह शौच के लिए गांव के बाहर खेत में गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूतों के अलावा पीड़िता समेत पांच गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।