इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को रविवार कैबिनेट डिवीजन ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटाने की अधिसूचना जारी की। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक हालांकि इमरान एक कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रह सकते हैं।
कैबिनेट डिवीजन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान विधानसभा को भंग करने के बाद संसदीय मामलों के मंत्रालय दिनांक 3 अप्रैल 2022 पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 48(1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार, इमरान अहमद खान नियाजी के पाकिस्तान प्रधानमंत्री के पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने अभी तक इमरान खान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करते रहने के लिए लिखित निर्देश जारी नहीं किए हैं। लेकिन, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224-ए (4) के अनुसार, जब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इमरान खान अपना काम जारी रख सकते हैं।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट डिवीजन ने 52 सदस्यीय संघीय कैबिनेट को भंग करने की अधिसूचना भी जारी की। कैबिनेट डिवीजन ने 25 संघीय मंत्रियों और चार राज्य मंत्रियों को भी अधिसूचित किया। कैबिनेट डिवीजन ने प्रधानमंत्री के चार सलाहकारों और 19 विशेष सहायकों को भी गैर-अधिसूचित किया।