बारां। राजस्थान के बारां में विशिष्ठ न्यायाधीश लैंगिग अपराध अल्का गुप्ता ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को ढाई माह पुराने में मामले में निर्णय सुनाते हुए आजीवन कारावास एवं 70 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं।
विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो घांसीलाल वर्मा ने बताया कि 24 फरवरी 2022 को पीड़िता ने अपने पिता-माता के साथ मांगरोल थाने में पहुंचकर पुलिस को रिपोर्ट दी थी।
पुलिस ने परिवादिया की रिपोर्ट पर आरोपी ट्रेक्टर चालक सोनू चौधरी 30 वर्ष निवासी दौलतपुरा पुलिस थाना देहात जिला श्योपुर मध्यप्रदेश हाल बमारी रोड़ थाना मांगरोल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था तथा चालान पेश किया था। न्यायाधीश ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास तथा 70 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।