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कोटा में बालिका से रेप के दोषी उर्दू अध्यापक को अंतिम सांस तक की सजा - Sabguru News
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कोटा में बालिका से रेप के दोषी उर्दू अध्यापक को अंतिम सांस तक की सजा

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कोटा में बालिका से रेप के दोषी उर्दू अध्यापक को अंतिम सांस तक की सजा

कोटा। राजस्थान में कोटा की पाक्सो न्यायालय ने एक वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी उर्दू अध्यापक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मौलवी अब्दुल रहीम (43) पर आरोप है कि पांच माह पहले कोटा ग्रामीण के दीगोद में उसके यहां मदरसे में उर्दू की ट्यूशन लेने आने वाली एक वर्षीय छात्रा के साथ 13 नवंबर 2021 को उसने दुष्कर्म किया और फरार हो गया। वह मूल रूप से कोटा के रामपुरा इलाके का रहने वाला है और तीन बच्चों का पिता है।

पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश होने के बाद सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक दुबे ने उसे दोषी माना और आज अपने फैसले में इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए आरोपी को मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने के दंड़ से दंडित किया।

गांजे सहित हार्डकोर बदमाश अरेस्ट

कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने एक किलो से भी अधिक अवैध मादक पदार्थ गांजे सहित एक हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने बताया कि उद्योग नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस के एक गश्ती दल ने कृृेनाल रोड पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए हजरत अली उर्फ गुड्डू (40) को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक किलो 242 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

जैन ने बताया कि पकड़ा गया अपराधी हजरत अली हार्डकोर बदमाश है। उसके खिलाफ कोटा ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न थानों में 42 आपराधिक मुकदमा दर्ज है। पुलिस उससे गांजे के स्त्रोत के बारे में पूछताछ कर रही है।