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दुमका : गैंगरेप के मामले में दस लोगों को 25 साल की सजा - Sabguru News
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दुमका : गैंगरेप के मामले में दस लोगों को 25 साल की सजा

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दुमका : गैंगरेप के मामले में दस लोगों को 25 साल की सजा

दुमका। झारखंड में दुमका की एक अदालत ने गैंगरेप से संबंधित एक मामले में दोषसिद्ध दस लोगोंं को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दुमका मुफस्सिल थाना कांड संख्या 180/2020 (सत्र वाद संख्या 44/2021) में मंगलवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध आरोपी दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर निवासी मनोज मोहली (एक), मनोज मोहली (दो), मंगल मोहली उर्फ मामू, बोदी लाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम, विकास मोहली, मिथुन टुडू उर्फ मोहली, नुनुलाल मोहली, उज्जवल मोहली और एगियास मोहली उर्फ बाबू को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 376 डी के तहत 25-25 साल के सश्रम कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को ढ़ाई -ढ़ाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यायालय ने भादवि की धारा 354 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वहीं, न्यायालय ने भादवि की धारा 342 के तहत दोषी पाकर सभी आरोपी को एक साल के कारावास और एक हजार रूपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस तरह दोष सिद्ध आरोपियों को जुर्माने के तौर पर कुल 3,10,000 रुपया की राशि अदा करना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में दस गवाह पेश किए गए।

प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी से मिली जानकारी के मुताबिक दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने मायके में रहने वाली एक महिला के लिखित शिकायत पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने को लेकर भादवि की धारा 376डी, 379, 342, 504 एवं 506 के तहत एक नामजद सहित 16-17 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता अपने पति और अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में रह रही थी। आठ दिसम्बर 2020 को शाम में करीब सात बजे वह पति के साथ गांव के समीप लगे हाट से सब्जी एवं अन्य सामान खरीद कर घर लौट रही थी। इस बीच अंधेरा हो जाने पर कुछ लड़कों ने हथियार का भय दिखाकर उसके पति को बांध कर रखा। इसके बाद सभी लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के आरोपियों ने महिला और उसके पति के पास से रुपए भी छीन लिए थे।

घटना के दूसरे दिन नौ दिसम्बर 2020 को पीड़िता ने थाने पहुंच कर सामूहिक दुष्कर्म को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इस चर्चित मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखण्ड के पुलिस महानिदेशक को समयबद्ध ढंग से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त सभी चिहि्नत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें से दो नाबालिग शामिल है जिसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।