मुंबई। महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और मंत्री नवाब मलिक तथा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने याचिका को खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस दलील से सहमति जताई कि कैदियों के पास जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदान का अधिकार नहीं है। दोनों नेता अब बम्बई उच्च न्यायालय का दरवाजा खट-खटायेंगे।
ईडी ने मलिक को फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को नवंबर में एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था।