नई दिल्ली। देश में 1 जुलाई यानी शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर कानून बनाया है। सीपीसीबी ने इसके लिए कई सारे उपायों को अपनाया है। प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से यदि सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, आयात, संग्रह, वितरण बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है।
सीपीसीबी से 1 जुलाई से प्लास्टिक के जिन आइटम्स को प्रतिबंधित किया है, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट और कप शामिल है। इसके अलावा प्लास्टिक पैंकिंग आइटम तथा प्लास्टिक इनविटेशन कार्ड को भी प्रतिबंधित किया गया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब उन उत्पादों से है, जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं होता। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में पैकेजिंग से लेकर बोतलें, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग और फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं।
सीपीसीबी ने लोगों से इको-फ्रेंडली विकल्प चुनने का अनुरोध किया है। इसके लिए सरकार ने प्लास्टिक थैलियों की बजाय कॉटन थैलियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।