नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग वाली एक और याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता अबू सोहेल को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए मेंशनिंग रजिस्ट्रार से संपर्क करने को कहा।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
अधिवक्ता सोहेल ने इसके पहले जून के मध्य में भी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उसने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित नफरत भरे बयान के लिए अधिकारियों को कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाए।
गौरतलब है कि नूपुर शर्मा की ओर से पैंगम्बर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए।