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केवल 25 किलो तक की पैकिंग के खाद्यान्न पर ही लगेगा GST : वित्त मंत्रालय - Sabguru News
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केवल 25 किलो तक की पैकिंग के खाद्यान्न पर ही लगेगा GST : वित्त मंत्रालय

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केवल 25 किलो तक की पैकिंग के खाद्यान्न पर ही लगेगा GST : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। पैकिंग वाले खाद्य पदार्थाें जैसे दूध, पनीर, दही, आटा, चावल आदि पर पांच प्रतिशत जीएसटी के आज से प्रभावी होने के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल 25 किलोग्राम तक की पैकिंग वाले खाद्यान्न पर ही जीएसटी लगेगा।

पैकिंग वाले खाद्यान्न के जीएसटी के दायरे में लाये जाने का हो रहे विरोध के बीच वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 25 किलोग्राम तक की पैकिंग पर ही जीएसटी लगेगा। उसने कहा है कि यदि किसी खाद्यान्न का 10 -10 किलो के पैकेट को एक साथ पैक किया जाता है तो उसे 10 यूनिट मानकर उस पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

इसबीच कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने यह स्पष्टीकरण जारी किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह टैक्स केवल 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगेगा। 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस स्पष्टीकरण से थोक विक्रेता जीएसटी से बाहर हो जाएंगे जो एक बड़ी राहत होगी।

वहीँ जो लोग इस टैक्स के दायरे में आएंगे उनके दिए हुए टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा वहीं लूज माल देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बड़ी राहत के लिए कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी परिषद और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने कैट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देकर मामले को सरल बना दिया।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि आज से अनेक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत या उससे अधिक कर लग रहा है जिससे इन वस्तुओं के महंगे होने की पूरी संभावना है जिसका बोझ सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ेगा। आज से सभी प्रकार के सूखे एवं तरल खाद्यान्न सहित पैकेज्ड दही, लस्सी, बटर मिल्क महंगे होंगे क्योंकि इन वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो कि पहले नहीं था।

चेकबुक जारी किए जाने पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाले शुल्क पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। इसके साथ ही हॉस्पिटल में 5000 रुपए (ग़ैर आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। होटलों के 1000 रुपए प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर जीएसटी 12 प्रतिशत लगेगी जो कि अब तक नहीं थी।

एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी जो कि पहले नहीं लगती थी। ब्लेड, कैंची, पेपर, पेंसिल्स शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स व केक सर्वर्स इत्यादि वस्तुओं जिन पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।