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कोटा में 14 साल की नाबालिग किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल की सजा - Sabguru News
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कोटा में 14 साल की नाबालिग किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

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कोटा में 14 साल की नाबालिग किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

कोटा। राजस्थान में कोटा की अदालत ने आज 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एक युवक को 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पॉक्सो कोर्ट क्रम-5 में पेश आरोप पत्र में कहा गया है कि नयापुरा में रहने वाली एक 14 वर्षीय छात्रा के परिवार जनों ने 15 जरवरी 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि बालिका घर पर बताए बिना लापता हो गई है।

इस मामले में पुलिस की जांच में सामने आया कि उसे पास ही में। किराए का कमरा लेकर रहने वाला कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे का निवासी युवक इंद्रजीत (21) भगा ले गया है।

पुलिस की तफ़्तीश के बाद यह किशोरी इंद्रजीत के पास से उदयपुर में बरामद हुई जहां उसे भगा कर अपने एक दोस्त के मकान पर ले गया था और वहां किशोरी के साथ पांच दिन तक दुष्कर्म किया।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था, जिसकी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने आज आरोपी इंद्रजीत को 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

मासूम की हत्या की आरोपी चाची की जमानत नहीं

कोटा की एक अदालत ने डेढ़ वर्षीय मासूम बालिका की पानी में डुबोकर हत्या करने की आरोपी उसकी चाची की जमानत की अर्जी को आज खारिज कर दिया। कोटा के रामपुरा कोतवाली इलाके के लाडपुरा में गत 24 अप्रैल को एक मकान की दूसरी मंजिल पर लगी पानी की टंकी से एक डेढ़ वर्षीय बालिका का शव मिला था।

इस मामले में पहले तो मृत बालिका के परिवारजनों के कोई कार्यवाही नहीं करने के पुलिस से आग्रह के बाद उसके शव को दफना दिया था लेकिन बाद में परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच का ज्ञापन कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को दिया था।

इसके बाद रामपुरा कोतवाली पुलिस ने बालिका के शव को निकालकर कब्र से बालिका के शव को निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम करवाया था और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

रामपुरा कोतवाली पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद इस मामले में मृतका की चाची मोबिया को गिरफ्तार किया था जो करीब तीन माह से कोटा केंद्रीय कारागार में बंद है। उसने न्यायालय में जमानत की याचिका लगाई थी जिसे सुनवाई के बाद आज न्यायालय ने खारिज कर दिया।