अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो मामलों की विशिष्ट अदालत संख्या एक ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा तथा आर्थिक दंड से दंडित किया।
लोक अभियोजक रुपिंदर कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला अजमेर जिले के जवाजा थाने से जुड़ा है जहां 18 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि उनकी अनुपस्थिति में पड़ोस में रहने वाले युवक ने उनकी 16 वर्षीय नाबालिग को डरा धमका एवं बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले जाकर दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आज न्यायाधीश पन्नालाल जाट ने दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास तथा 48 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
गहने ठगने वाली अंतरराज्यीय महिला ठग अरेस्ट
अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने महिलाओं को धोखा देकर गहने ठगने वाली अंतरराज्यीय महिला ठग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना अधिकारी डॉ रवीश सांवरिया ने बताया कि कल अजमेर के ही राजकीय जनाना अस्पताल से पीड़िता नजमा बानो की ओर से उसके सोने के टोप्स, अंगूठी आदि चोरी होने का प्रकरण दर्ज कराया गया जिसके अनुसंधान में पुलिस ने आरोपी महिला ठग रुक्साना बानो (50) पुलिस थाना नयापुरा कोटा को गिरफ्तार कर चोरी किए गए टॉप्स बरामद कर लिए।
अनुसंधान में उजागर हुआ कि आरोपी महिला अंतरराज्यीय स्तर की ठग है और उसके खिलाफ टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ आदि में तेरह प्रकरण दर्ज है। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला ने वारदात करना कबूल कर लिया है।