नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हवाई किराए पर लागू ऊपरी सीमा हटाने का फैसला किया है। इससे विमानन सेवा कंपनियां घरेलू मार्गों पर किराया तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी।
यह फैसला 31 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि उसने कोविड के दौरान 21 मई 2020 को लागू किराए की ऊपरी सीमा संबंधी 21 मई 2020 के आदेश की समीक्षा के बाद यह निर्णय किया है। निर्णय 31 अगस्त से लागू होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किराए पर ऊपरी सीमा हटाने का यह निर्णय उड़ान सेवा की मांग की स्थिति और विमान ईंधन की कीमत का सावधानी से विश्लेषण करके किया गया है।
सिंधिया ने ट्वीट किया कि स्थिरता आ चुकी है और हमें विश्वास है कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र में घरेलू मार्गों पर विमान यात्राओं में वृद्धि होगी। कोविड महामारी के दौरान सरकार ने वर्ष 2020 के मध्य में घरेलू मार्गों पर विमान किरायों को एक सीमा से ऊपर बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।
yatra.com के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत मलिक ने कहा कि हमें इस फैसले के प्रभाव का इंतजार है। इससे मांग और आपूर्ति में तार्किक समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है। बाजार के हिसाब से किराया तय होंगे और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमत पर टिकट मिलेंगे और स्थिति समान्य होगी। हमें उम्मीद है कि इससे विमानन सेवा उद्योग को गति मिलेगी और परिचालन का विस्तार होगा।