प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने मृतका के नाबालिग बेटे की गवाही पर उसके पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सीता राम की अदालत ने इस मामले में नाबालिग बेटे की गवाही पर पिता को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि बुधवार शाम को अदालत ने यह फैसला सुनाया।
इसमें पट्टी कोतवाली के गदौरी खुर्द गांव के निवासी राजेन्द्र उर्फ मेड़ई का उसकी पत्नी से विवाद हो गया। इसके चलते 10,11 अक्टूबर 2016 की रात में राजेन्द्र ने अपने कमरे के भीतर ही पत्नी कंचन गुप्ता की गला दबाकर हत्या कर दी। कमरे में राजेंद्र का बेटा ललित भी सो रहा था। घटना के बाद राजेन्द्र भाग निकला।
सुबह जानकारी होने पर राजेन्द्र के पिता रामलाल ने ही उसके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर सत्र न्यायाधीश सीता राम ने मामले की सुनवाई की। राजेन्द्र के बेटे ललित गुप्ता ने ही बाल साक्षी के रूप में गवाही दी। उसने कोर्ट को बताया कि पापा मम्मी को मार रहे थे।
मम्मी के चिल्लाने पर वह जाग गया। उसके पापा मम्मी का गला दबा कर मुंह मे कपड़ा ठूंस दिया। उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। इसके बाद पापा उसे बाहर लिटाकर कमरे में ताला बंद किया और भाग गए। उसकी गवाही पर अदालत ने राजेन्द्र को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।