बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को स्थानीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बरेली स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामदयाल ने गुरुवार को चारों आरोपियों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। जिले के थाना फरीदपुर में पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर रिपार्ट दर्ज कराई थी।
तहरीर के मुताबिक 4 फरवरी 2015 को वादी की 14 साल की बेटी कॉलेज जा रही थी। तभी चौधरी तालाब निवासी मोहम्मद मियां और कस्सावान निवासी सगीर उसको मिले। दोनों ने उनकी बेटी को तमंचा दिखाकर धमकाया और मुंह बंद करके कार में अपने साथ ले गए। आगे रास्ते में दातागंज निवासी शाकिर और कस्सावान निवासी शफीक उर्फ बल्ला उन्हें मिले।
वे चारों उनकी बेटी को एक होटल में ले गए। वहां उनकी बेटी को जबरन मांस खिलाया और मना करने पर उसे बेल्टों से पीटा। सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फोटो भी खींचे। अगले दिन आरोपी उनकी बेटी को एक स्थान पर छोड़कर भाग निकले। अगली सुबह घर वालों को घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि उन्होंने और विशेष लोक अभियोजक शुभव कुमार मिश्रा ने पैरवी की और दस गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त मोहम्मद मियां, सगीर, शाकिर व शफीक उर्फ बब्ला को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।