अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत ने आज नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और 38 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 13 नवंबर 2018 को बहरोड़ पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री साढे 14 साल की है। घर से गायब है। इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पाया कि कोटपूतली क्षेत्र निवासी अभिषेक भारती उस नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया है।
सबसे पहले वह उसे जयपुर लेकर गया। जयपुर से उदयपुर, गोवा और मुंबई लेकर गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उदयपुर में नाबालिग द्वारा अपने साथ ले जाए गए सोने के जेवर को बेच दिया था और लड़की को अपने प्रभाव में कर लिया था।
इस मामले में पुलिस ने चालान पेश किया और पोक्सो अदालत नंबर 2 के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह त्यागी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 38000 से दंडित किया है।