पटना। बिहार में पटना की एक अदालत ने आज चेक बाउंस के मामले में जनता दल यूनाइटेड विधायक बीमा भारती के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी ने मामले में जांच के बाद विधायक बीमा भारती के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला सही पाते हुए सम्मन जारी करने का आदेश पारित किया है। अदालत ने विधायक की उपस्थिति के लिए मामले में 10 अक्टूबर 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।
मामला एक शिकायती मुकदमे पर आधारित है। आरोप के अनुसार, नौकरी दिलाने के नाम पर एक अधिवक्ता लिपिक से विधायक बीमा भारती ने एक लाख रुपए लिए थे। नौकरी नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने अपने रुपए वापस मांगे थे। रुपए वापस करने के लिए विधायक ने चेक दिया, जो बाउंस कर गया था।