अगरतला। दक्षिण त्रिपुरा की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
विशेष अदालत ने फरवरी 2020 में दक्षिण त्रिपुरा के बैखोरा थाना क्षेत्र के पश्चिम मुहुरीपुर गांव में दो साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इस मामले की जांच अधिकारी बैखोरा थाने की रूमा नूटिया ने बताया कि त्रिपुरा के बैखोरा थाना क्षेत्र के पश्चिम मुहुरीपुर गांव में सात फरवरी 2020 की रात करीब साढ़े आठ बजे आरोपी जोयदेब मंडल (27) अपने एक रिश्तेदार के यहां ठहरने गया था। जहां उसने रिश्तेदार की दो साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया।
बालिका की मां के शिकायत के आधार पर जांच शुरु की, जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पुलिस और अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। अदालत ने संतिरबाजार के आर के गंज गांव के आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (आई) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया और आरोपी को दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।