जयपुर। राजस्थान के गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने आज विधानसभा में कहा कि राजस्थान होमगार्ड्स एक स्वयं सेवी संगठन है और इन्हें नियमित करने का वर्तमान में को विचार नहीं है।
गुढ़ा ने प्रश्नकाल में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि होमगाड्र्स को पुलिस सेवा के समान नहीं माना जा सकता है। इनकी सेवाकाल में आयु सीमा को पुलिस के समान 60 वर्ष किए जाने का भी वर्तमान में को विचार नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में इनकी सेवाकाल की आयुसीमा को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया गया था।
इससे पहले गुढ़ा ने विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि गृह रक्षा विभाग द्वारा होमगार्ड जवानों की सेवामुक्ति पर उनके कल्याण हेतु विभागीय कल्याण कोष से एकमुश्त राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि गृह रक्षा स्वयं सेवक की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृह रक्षा की सदस्यता से पृथक होने पर अधिकतम राशि दो लाख, स्वयं सेवक के स्वेच्छा से 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर गृह रक्षा की सदस्यता से पृथक होने पर अधिकतम एक लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि गृह रक्षा स्वयं सेवक की नियोजन (ऑन ड्यूटी) अवधि के दौरान मृत्यु होने पर मनोनीत आश्रित को अधिकतम राशि तीन लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।