पटना। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक बच्ची के साथ अश्लील व्यवहार करने के अपराध में आज एक 67 वर्षीय वृद्ध को 20 वर्ष कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र निवासी 67 वर्षीय दुर्गा पासवान को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी दुर्गा पासवान ने वर्ष 2020 में एक बच्ची के साथ गंभीर अश्लील व्यवहार किया था।