नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल नेता एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया।
सांसद/विधायकों के मामले की विशेष अदालत की न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया हालांकि, उन्हें (यादव को) सार्वजनिक रूप से बोलते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करने की हिदायत दी।
सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर कुछ सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी, जो उनके द्वारा मामले को प्रभावित करने का एक प्रयास है। वहीं यादव के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धमकी देने और आलोचना करने में अंतर होता है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में जमानत दी गई थी।