लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आजम खान को भड़काऊ बयान देने के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विधानसभा सचिवालय ने आजम के निर्वाचन वाली रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
गौरतलब है कि आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत (एमपी एमएलए) ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है। अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में आजम को तीन साल की सजा भी सुनाई।
अदालत के फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया। दुबे ने बताया कि इस आदेश के अनुपालन में विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया।
इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सदर सीट से बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस आशय की आधिकारिक सूचना चुनाव आयोग को दिए जाने के बाद अब जल्द ही रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव होगा।