चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को छह नवंबर को रैली निकालने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति इलांथिरैयान ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आरएसएस को छह नवंबर को रैली निकालने की अनुमति दे।
न्यायालय ने इससे पहले राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया था लेकिन स्टालिन सरकार ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी, जिसके खिलाफ आरएसएस ने राज्य सरकार पर न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की थी।
इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने उच्च न्यायालय के सामने कोयंबटूर कार विस्फोट, राज्य में मानसून और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा था कि आरएसएस को 47 जगहों पर रैलियां करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।