नई दिल्ली। दिल्ली न्यायालय ने मंगलवार को 200 करोड़ के धन शोधन मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अभिनेत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की सुनवाई के बाद दो लाख रुपए के निजी मुचलके की शर्त के साथ जमानत दी है और वह बिना अदालत की इजाजत के विदेश नहीं जा सकती हैं।
फर्नांडीस के वकील ने जमानत याचिका में कहा कि अभिनेत्री पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष दो बार आ चुकी हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें निगरानी(लुकआउट) नोटिस के बारे कोई जानकारी नहीं दी गई। ईडी ने जमानत याचिका के विरोध में कहा कि उन्होंने कभी भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह देश से बाहर चली जाएंगी।
फर्नांडीस के खिलाफ मामला दिल्ली पुलिस की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 170, 384, 386, 388, 419, 420, 506 और 120 बी के तहत दर्ज प्राथमिकी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय उन पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच कर रहा है।