रामपुर। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान पर दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
न्याय विभाग के सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि जन्म प्रमाण पत्र मामले में न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। आजम पक्ष के अधिवक्ता बहस पर नहीं पहुंचे। कोर्ट में बहस नहीं होने के चलते एसीजेएम फर्स्ट ने जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी।
उन्होने बताया कि लगातार कई तारीखों पर पूर्व मंत्री आज़म खान न्यायालय नहीं पहुंच रहे हैं। आजम खान के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर करने का मामला विचाराधीन है। आजम खान और उनके परिवार से प्रकरण में किसी के भी हाजिर न होने के चलते अदालत ने आजम खान, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं उनकी पत्नी डॉ तंज़ीन फातिमा पर जुर्माना डाला है। सभी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना आयद किया गया है।
इससे पहले आजम खान पर 15 दिसंबर को भी पांच हजार रुपए का जुर्माना हाजिर नहीं होने के चलते डाला गया था। आजम के विरुद्ध भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आजम के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम पर अपनी जन्मतिथि में हेरफेर कर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया है। इसमें आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी भी आरोपी हैं। प्रकरण एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में विचाराधीन है।
आज मुकदमे के विवेचक इंस्पेक्टर किशन अवतार और नरेंद्र त्यागी गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर हुए। जिरह के लिए मुलजिम पक्ष से कोई अधिवक्ता नहीं पहुंचे। अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक अदालत ने आरोपी पक्ष पर 10 हजार रुपए का हर्जाना आयद किया है। अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। साथ ही आजम पक्ष को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं।