Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
भीलवाड़ा में मासूम बालिका से दरिंदगी के आरोपी को उम्रकैद - Sabguru News
होम Rajasthan Bhilwara भीलवाड़ा में मासूम बालिका से दरिंदगी के आरोपी को उम्रकैद

भीलवाड़ा में मासूम बालिका से दरिंदगी के आरोपी को उम्रकैद

0
भीलवाड़ा में मासूम बालिका से दरिंदगी के आरोपी को उम्रकैद

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पोक्सो एक्ट के न्यायालय ने मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि आरोपी हनुमान उर्फ़ बापू मेघवाल मूलरूप से नागौर जिले के रोहिंडी का निवासी है जो घटना के वक्त भीलवाड़ा शहर के भीतरी इलाक़े में रह रहा था। आरोपी घटना से 1 महीने पहले ही किराए के मकान में रहने आया था। गत वर्ष 20 फरवरी की शाम 3 साल की मासूम बालिका को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की।

इस दौरान अबोध बालिका की मां, आस- पास काम से गई थी। बालिका के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खटखटाया, तो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले वासियों ने दरवाजा खटखटाया तब काफी देर बाद आरोपित ने दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे।

मासूम बालिका खून से सनी हुई थी, यह हैवानियत देख मोहल्ले के बाशिंदे आक्रोशित हो गए। उन्होंने आरोपी हनुमान को घर से बाहर निकाल कर उसकी बीच सड़क जमकर पिटाई की। इससे वह लहूलुहान होकर घायल हो गया था। भीमगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालिका और आरोपी हनुमान को उपचार के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पीडि़ता मध्य प्रदेश की रहने वाली है।

उधर, भीमगंज पुलिस ने इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की। अभियोजन पक्ष ने हनुमान पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 40 गवाहों के बयान करवाते हुए 44 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को आरोपित हनुमान मेघवाल को अंतिम सांस तक जेल (नेसर्गिक जीवन शेष अवधि तक) की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।