नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी नेता राहुल गांधी को लेकर निचली अदालत का फैसला सही नहीं है और कानूनी तरीके से इसमें गलतियां हैं इसलिए इसे उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहुल गांधी के मामले में निचली अदालत का फैसला अनुचित है। यह गलत निर्णय है और कानूनी तरीके से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था कि कांग्रेस को विश्वास है कि गलत तरीके से आये इस मामले में सही निर्णय सामने आएगा।
उन्होंने कहा कि गांधी की नीति हमेशा स्पष्ट रही है। खुले रूप से डराने, धमकाने, आवाज रोकने, झूठे केस दर्ज करने की, उससे हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर गांधी लगातार बोलते ते रहेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। यह मुद्दा 2019 को कोलार में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उससे जुड़े मुद्दे पर यह निर्णय है। फैसला गुजरात की अदालत का है और यह फैसला 70 पेज का है।
प्रवक्ता ने कहा कि मानहानि के विषय में कानून का मूल सिद्धांत है कि इसमें सबसे पहले स्पष्टता होनी चाहिए। मानहानि का मामला किस व्यक्ति के खिलाफ किस स्पष्टता से बनता है इसकी सबसे अहम भूमिका इस तरह के मामलों में होती है। यदि मामला स्पष्ट नहीं है तो फिर मानहानि का मामला नहीं बनता है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे बड़ी गलती तो यह है कि जिन लोगों के बारे में राहुल गांधी ने बात कही है और जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा गांधी की कोई शिकायत ही दर्ज नहीं की गई है और ऐसी स्थिति में मामला बनता ही नहीं है।
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