अजमेर। राजस्थान के अजमेर के गांधी भवन के ठीक सामने आठ मंजिला होटल स्काई ग्रील के किरायेशुदा कुछ परिसर को आज नगर निगम के दस्ते ने सीज कर दिया। निगम की ओर से नगरीय कर के 13 लाख 68 हजार से ज्यादा बकाया की भी नोटिस भवन पर चस्पा किया गया।
नगर निगम अजमेर ने शुक्रवार को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा (101, 102 तथा 103) के तहत कार्यवाही करते हुए नगरीय विकास कर की राशि 13 लाख 41 हजार 311 रूपए जमा नहीं करवाने पर गांधी भवन चौराहा स्थित तालेड़ा स्क्वायर प्रालि की छठी मंजिल एवं सातवीं मंजिल पर बने होटल के 17-17 कमरों को एवं रूफ टॉप रेस्टोरेंट को आंशिक रूप से सीज किया गया है। तालेड़ा स्क्वायर प्रालि ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंधन किया एवं फायर फाइटिंग सिस्टम की एनओसी भी नहीं ले रखी है।
नगर निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व अधिकारी पवन मीना, कर निर्धारक श्रीमती नीलू गुर्जर, डीएलआर भारती ठाकुरानी, जेएलओ जितेंद्र खत्री ने मौके पर जाकर कार्यवाही की। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा तालेड़ा स्क्वायर प्रालि को वर्ष 2015 में 45 वर्षों के लिए भूमि लीज पर उपलब्ध करवाई गई है।
तालेड़ा स्क्वायर ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंधन करते हुए व्यवसायिक भवन निर्माण का मानचित्र भी स्वीकृत नहीं करवाया है। रेलवे के दिनांक 21.03.23 के पत्र के अनुसार नगर निगम को कर वसूली कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। रेलवे के तालेड़ा के अनुबंध बिन्दू संख्या 8.3 It is agreed that the lessee shall, with effect from the Effective date, pay all outgoings, cess, taxes, ( including municipal taxes), levies, import duties fees, ( including any license fees ( including any license fees) rates and other user charges ( including those applicable for existing utility connections and any other dues, assessments or outgoings payable in respect of implementation of the project ( including new utility connection obtained by it, if any ) or in respects of the materials stored there in which may be levied by any Gov. Authority. The Lessee shall, with effect from the Effective date, also pay all outgoings, cess, taxes (including Municipal taxes).
आरएलडीए ने 12 अगस्त 2022 को पत्र जारी करते हुए बताया कि पट्टाधारक नगर पालिका कर सहित अन्य करों का भुगतान करना होगा। जिसमें बताया कि तालेड़ स्क्वायर प्रालि पर 13 लाख 41 हजार 311 रूपये नगर विकास कर बकाया है। निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर द्वारा उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के वाणिज्यिक स्थान/ईकाइयां शहरी विकास कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
लीज शर्तों के मुताबिक तालेड़ा स्क्ववायर प्रालि को नगरीय विकास शुल्क जमा नियमित रूप से जमा करवाना था। नगर निगम द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरीय विकास कर जमा करवाने हेतु कई बार नगर निगम द्वारा नोटिस भी जारी गए। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण एवं रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में समय-समय पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर निगम अधिकारियों ने छठी मंजिल पर बने 17 कमरे, सातवीं मंजिल पर बने 17 कमरों के साथ ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट को भी आंशिक रूप से सीज किया गया है।
फायर एनओसी नहीं ली
तालेड़ा स्क्वायर प्रालि ने व्यवसायिक गतिविधियां संचालन से पूर्व अग्निशमन विभाग से फायर की एनओसी भी नहीं है। पूर्व में अग्निशमन अधिकारी द्वारा उक्त संपत्ति का मौका मुआयना कर जांच पाया कि सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए अग्निशमन उपकरण चालू हालात में नहीं थे, और ना ही उक्त संपत्ति के उपभोगकर्ता द्वारा आज दिनांक तक फयर सेस राशि एवं अन्य शुल्क जमा कराए हैं।