मथुरा। मथुरा की विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट की अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पिता को उसके जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास भोगने और 80 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने मंगलवार को दिए गए फैसले में जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है वहीं अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा मे समायोजित करने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता की माँ द्वारा थाना फरह में 18 मई 2023 को दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार 17 मई 2023 को शाम करीब तीन बजे उसकी नाबालिग 10 वर्षीय बेटी को उसका पति मोटर साइकिल पर बैठाकर हिंदुस्तान कॉलेज, गोवर्धन नाले के पास झाड़ी में ले गया जहां पर उसने बेटी के साथ बलात्कर की घटना को अंजाम दिया था। जब बेटी ने घर आकर घटना के बारे में बताया तो पीड़िता की मां ने 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी।
पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना फरह पुलिस ने अभियुक्त पिता के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड सहिंता व 5एम/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर इसमें धारा 377 आईपीसी और जोड़ दी गई थी।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर अभियुक्त पीड़िता के पिता को धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए का अर्थ दण्ड, धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए का अर्थदंड तथा पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-6 में जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास भोगने तथा 50 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।