अगरतला। पश्चिम त्रिपुरा की एक पॉक्सो अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोप में एक पिता को 20 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने कहा कि आरोपी अमर नामा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और 376(एबी) और पोस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप सूत्रधर के अनुसार नाबालिग पिछले साल जुलाई में घर में अपनी मां की अनुपस्थिति में सौतेले पिता द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हो गई थी।