अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर 4 ने दुष्कर्म के एक मामले में अरावली विहार पुलिस थाने में कार्यरत रहे सहायक पुलिस निरीक्षक को 10 साल की सजा से दंडित किया है।
पीड़िता के वकील राजेश गुप्ता ने बताया कि एक विवाहिता ने 2 मार्च 2021 को अलवर के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि रामजीत सहायक पुलिस निरीक्षक अरावली विहार थाने में तैनात है। मेरे पति से मेरे तलाक का केस चल रहा है। इस सिलसिले में मैं अलवर आती थी। उसी दौरान रामजीत से मुलाकात हो गई और मुझे कहा गया कि मैं तेरे पति को जेल करा दूंगा।
इस तरह उनसे संपर्क हुआ और मुझ से संबंध स्थापित कर लिए और मुझे बताया गया कि मैं तुझसे शादी करूंगा। शादी का झांसा देकर वह लगातार मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आज पॉक्सो अदालत नंबर 4 ने आरोपी सहायक पुलिस निरीक्षक रामजीत सिंह को धारा 376(2)ए और 506 में 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है।