कोटा। राजस्थान में कोटा की अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने सोमवार को केरोसिन से नाबालिग लडकी को आग लगाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोटा जिले में खातौली के ठीकरदा गांव का निवासी आरोपी दीपक कुमार पर आरोप है कि महज फोन पर बात नहीं करने से नाराज होकर आरोपी बालिका के घर पहुंचा और केरोसिन डालकर बालिका को आग के हवाले कर दिया। गंभीर झुलसी हालत में बालिका को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बर्न वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी दीपक कुमार बालिका से एक तरफा प्यार करता था।
फरवरी, 2018 को खातोली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 31 गवाहों एवं 44 दस्तावेज पेश करने के बाद सोमवार को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक को उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
1 किलो 300 ग्राम गांजे सहित एक अरेस्ट
कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को अवैध मादक पदार्थ गांधी सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक (शहर) शरद चौधरी ने मंगलवार को बताया कि उद्योग नगर थाना प्रभारी मनोज सिंह सिकरवार के नेतृत्व में पुलिस गश्त के दौरान कैनाल रोड पर पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया।
पुलिस ने जब उसको रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ पकड़ा गया व्यक्ति बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र की जरेला गांव का निवासी चेतन प्रकाश (33) है। उसके पुलिस के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।