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फेसबुक की याचिका पर केंद्र, Twitter, Google से जवाब तलब - Sabguru News
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फेसबुक की याचिका पर केंद्र, Twitter, Google से जवाब तलब

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फेसबुक की याचिका पर केंद्र,  Twitter, Google से जवाब तलब

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने संबंधी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने संबंधी फेसबुक की याचिका पर केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य से मंगलवार को जवाब तलब किया।

सोशल साइट्स पर यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मामले में चार याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें दो मद्रास हाईकोर्ट तथा एक-एक मध्य प्रदेश और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में दायर की गई हैं। फेसबुक ने इन सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने फेसबुक की याचिका की सुनवाई पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितम्बर को होगी।

उधर, व्हाट्सऐप की तरफ से कहा गया कि नीतिगत मामले उच्च न्यायालय कैसे तय कर सकता है। यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। फेसबुक की ओर से दलील दी गई कि सभी मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए।

पीठ ने यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने की सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय में जारी रखने की अनुमति तो दे दी, लेकिन अंतिम फैसले पर रोक लगा दी।

फेसबुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ये निजता का मामला है। सिब्बल ने कहा कि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय सुने और आदेश जारी करें, क्योंकि यह वैश्विक मामला है और ऐसा न हो कि एक उच्च न्यायालय कुछ आदेश पारित करे और दूसरा उच्च न्यायालय कुछ और।

सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके सोशल मीडिया के बारे में उसका पक्ष पूछा जाना चाहिए। इसपर एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में 18 दिनों तक सुनवाई हुई है, वहां फेसबुक की तरफ से कहा गया था कि वह हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को मानता है। वेणुगोपाल की दलील थी कि हर उस तरह के संदेश को अपराध की श्रेणी में डाला जाना चाहिए जिससे उकसावे का आभास हो।