नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में तीन महीने की सजा सुनाई गई।
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने फैसला सुनाये जाने के बाद कुमार की तरफ से दायर जमानत याचिका पर जमानत दे दी।
यह मामला 2013 में दिल्ली विधानसभा के हुए चुनाव में प्रक्रिया में बाधा डालने से जुड़ा था। अदालत ने कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया।
कुमार पर विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मतदान केंद्र के आगे बैठकर सरकारी काम को प्रभावित किया बल्कि अधिकारियों के साथ बदसलूकी भी की।
तीन साल से कम की सजा होने पर अदालात से जमानत मिलने का प्रावधान है। कुमार ने सजा सुनाए जाने के बाद जमानत की याचिका दी। अदालत ने विधायक को दस हजार के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी।