Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
आप विधायक सोमदत्त को छह महीने कैद की सजा - Sabguru News
होम Delhi आप विधायक सोमदत्त को छह महीने कैद की सजा

आप विधायक सोमदत्त को छह महीने कैद की सजा

0
आप विधायक सोमदत्त को छह महीने कैद की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2015 के विधान सभा चुनाव में एक व्यक्ति की पिटाई मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दोषी ठहराते हुए गुरुवार काे छह महीने की कैद की सजा सुनाई। सोमदत्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

दिल्ली की सदर बाजार विधानसभा सीट से विधायक दत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (जानबूझकर बिना किसी उकसावे के चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकने), 147 (दंगा) तथा 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने) के तहत दोषी ठहराया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीसीएमएम) समर विशाल ने मामले की सुनवाई के बाद श्री सोमदत्त को यह सजा सुनाई। इस मामले में दत्त को पिछले सप्ताह दोषी ठहराया गया था।

सोमदत्त को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 की रात करीब आठ बजे वह अपने लगभग 50 समर्थकों के साथ फ्लैट संख्या 13 पहुंचे जहां शिकायतकर्ता मौजूद था। शिकायतकर्ता को आरोपी तथा उसके सहयोगियों ने पीटा और हमला किया जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं।

मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सोमदत्त को छह महीने कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर अदालत ने दो लाख रूपएण् का जुर्माना भी लगाया।